आज के समय में लगभग हर नौकरीपेशा व्यक्ति के वेतन से प्रोविडेंट फंड (PF) काटा जाता है। जब आप कहीं नौकरी करते हैं, तो आपके वेतन का एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित कर लिया जाता है। यह पैसा तब काम आता है जब आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए या फिर रिटायरमेंट के बाद इसका इस्तेमाल किया जा सके। बहुत से लोग सोचते हैं कि पीएफ का पैसा निकालना शायद कोई लंबी और झंझट वाली प्रक्रिया होगी, लेकिन हकीकत में अब ऐसा नहीं है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और कुछ आसान स्टेप्स में आप अपना पैसा अपने बैंक खाते में मंगवा सकते हैं।
जरा सोचिए, आपने कई सालों तक नौकरी की और हर महीने आपके वेतन से पीएफ कटता रहा। अचानक आपको घर बनाने के लिए, शादी के खर्च के लिए या किसी जरूरी काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में पीएफ आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। अगर आपको सही तरीका पता हो, तो घर बैठे-बैठे ही कुछ ही दिनों में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है।
Table of Contents
PF का पैसा निकालने के लिए क्या-क्या जरूरी है?
ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने से पहले कुछ चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले, आपका आधार कार्ड आपके पीएफ अकाउंट से लिंक होना चाहिए और साथ ही आपका आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर से भी जुड़ा होना चाहिए। इसके अलावा आपका बैंक खाता भी उसी पीएफ अकाउंट में अपडेट होना चाहिए जिसमें आप पैसा मंगवाना चाहते हैं। अगर ये सारी चीजें पहले से सेट हैं, तो आगे की प्रक्रिया आपके लिए बहुत आसान हो जाती है।
इसके अलावा, आपका UAN (Universal Account Number) एक्टिव होना चाहिए। यह वही नंबर है जो पीएफ से जुड़ी सारी जानकारी का मुख्य माध्यम होता है। अगर आपका UAN एक्टिव नहीं है, तो सबसे पहले उसे एक्टिव कर लें। UAN एक्टिवेट करने के बाद ही आप ऑनलाइन क्लेम लगा सकते हैं।
ऑनलाइन PF का पैसा निकालने की प्रक्रिया
अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर पीएफ का पैसा निकाले कैसे? इसके लिए आपको EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) की आधिकारिक वेबसाइट या फिर UMANG ऐप का इस्तेमाल करना होगा। दोनों तरीकों में प्रक्रिया लगभग एक जैसी है।
सबसे पहले आप EPFO की वेबसाइट पर जाएं और वहां अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको “Online Services” का विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद “Claim (Form-31, 19, 10C)” का विकल्प दिखाई देगा। यहां क्लिक करने पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी जैसे कि बैंक अकाउंट, आधार नंबर और अन्य बुनियादी जानकारी।
फिर आपको यह चुनना होगा कि आप पीएफ का पैसा क्यों निकालना चाहते हैं क्या आप नौकरी छोड़ चुके हैं, शादी के लिए निकाल रहे हैं, घर खरीदने के लिए या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए। अलग-अलग कारणों के हिसाब से फॉर्म अलग-अलग तरीके से भरा जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है।
एक बार फॉर्म भरकर सबमिट करने के बाद आपको एक OTP आएगा जो आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। OTP दर्ज करते ही आपका क्लेम सबमिट हो जाता है।
कौन-कौन से दस्तावेज लगते हैं?
ज्यादातर मामलों में अब कोई हार्डकॉपी दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। लेकिन फिर भी आपके पास ये चीजें तैयार रहनी चाहिए –
आपका आधार कार्ड
आपका पैन कार्ड (अगर बड़ी राशि निकाल रहे हैं)
आपका बैंक पासबुक या बैंक खाता विवरण
नौकरी छोड़ने का प्रूफ (अगर आपने नौकरी छोड़ी है)
ये दस्तावेज सिर्फ ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं और सामान्य तौर पर आपको इन्हें अलग से भेजने की जरूरत नहीं पड़ती।
पीएफ का पैसा कितने दिनों में आ जाता है?
यह सवाल लगभग हर व्यक्ति के मन में रहता है कि क्लेम लगाने के बाद पैसा कितने दिनों में आएगा। पहले के समय में इसमें काफी समय लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपके सारे दस्तावेज सही हैं और बैंक अकाउंट या आधार में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो सामान्यत: 5 से 15 कार्य दिवसों के अंदर पैसा आपके बैंक खाते में आ जाता है।
कुछ मामलों में, खासकर जब कंपनी की तरफ से किसी तरह की पुष्टि की जरूरत पड़ती है या फिर आपके दस्तावेज अधूरे होते हैं, तो समय थोड़ा बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा क्लेम लगाने से पहले सभी जानकारी को सही-सही भरें।
किन हालात में पीएफ निकाल सकते हैं?
बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि क्या हर समय पीएफ निकाला जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। पीएफ निकालने के कुछ निश्चित नियम होते हैं। अगर आप अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं और दो महीने तक बेरोजगार हैं, तो आप पूरा पीएफ निकाल सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो आप आंशिक रूप से निकाल सकते हैं जैसे कि शादी के लिए, घर बनाने के लिए, मेडिकल इमरजेंसी में या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए।
अगर आप रिटायर हो रहे हैं, तो भी आप पूरा पीएफ निकाल सकते हैं। रिटायरमेंट से पहले भी आप कुछ विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी कर सकते हैं।
पैसे निकालने में दिक्कत क्यों आती है?
कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उन्होंने क्लेम लगाया था लेकिन पैसा नहीं आया। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आधार और बैंक अकाउंट सही से लिंक नहीं होते, या फिर कंपनी ने आपके पीएफ खाते में कुछ डिटेल्स अपडेट नहीं की होतीं। कभी-कभी नाम में अंतर भी परेशानी खड़ी कर देता है जैसे आधार कार्ड पर नाम कुछ और है और पीएफ अकाउंट पर कुछ और।
इसलिए हमेशा पहले से अपने सारे विवरण चेक कर लें। अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसे सुधार लें और फिर क्लेम लगाएं।
क्या ऑफलाइन भी PF का पैसा निकाला जा सकता है?
हाँ, अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पासबुक और फॉर्म 19, 10C या 31 भरकर अपने नजदीकी EPFO ऑफिस में जमा कर सकते हैं। लेकिन आजकल लगभग 90% लोग ऑनलाइन ही निकालते हैं क्योंकि यह तेज़ और आसान है।
टैक्स कटता है या नहीं?
अगर आपने पीएफ में 5 साल से कम समय तक योगदान किया है और पूरा पैसा निकालते हैं, तो TDS लग सकता है। पैन कार्ड न देने पर 30% तक टैक्स कट सकता है। लेकिन अगर 5 साल से ज्यादा समय हो गया है, तो आपको टैक्स की चिंता नहीं करनी चाहिए।
निष्कर्ष
पीएफ का पैसा निकालना अब उतना मुश्किल नहीं रह गया है जितना पहले हुआ करता था। आज के डिजिटल जमाने में आप घर बैठे-बैठे कुछ ही क्लिक में अपना पैसा मंगा सकते हैं। बस आपको अपने आधार, बैंक अकाउंट और UAN को सही-सही लिंक करना है और फिर EPFO की वेबसाइट या UMANG ऐप पर क्लेम लगाना है।
ध्यान रखें, पीएफ आपका भविष्य सुरक्षित करने के लिए होता है। इसे सिर्फ तभी निकालें जब वाकई जरूरत हो। अगर आप बिना वजह इसे निकालते रहेंगे तो रिटायरमेंट के समय आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। समझदारी इसी में है कि जरूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करें और बाकी पैसे को बढ़ने दें ताकि भविष्य में ये आपकी ताकत बन सके।